
फरियादी की शिकायत न सुनना थानाध्यक्ष को पड़ा महंगा,कोर्ट के आदेश से कोल्हुई एसओ पर उनके ही थाने में दर्ज हुआ मुकदमा
महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:- कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव पर गाड़ी की कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आज जनपद में यह कहावत चरितार्थ हो गयी। जब थानाध्यक्ष के थाने मे उनपर ही मुकदमा दर्ज हो गया और थानाध्यक्ष लाचार व विवश होकर सबकुछ देखते रह गये।मामला मारपीट का है जिसमे पीड़ित की बात अनसुनी करना थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया । हुआ यूं कि मारपीट के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद कोल्हुई थानाध्यक्ष महेन्द्र यादव समेत चौदह आरोपितों के खिलाफ आदेश दिया। इस आदेश का असर यह हुआ कि कोल्हुई के थानेदार को अपने ही थाना में अपने ही खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। इस कार्रवाई को सार्वजनिक होने से बचाने के लिए भरपूर कोशिश भी हुई। यूपी कॉप पर अन्य एफआईआर तो प्रदर्शित हो रहे हैं लेकिन जिस एफआईआर में एसओ समेत चौदह लोगों के खिलाफ केस दर्ज था वह पिछले सोलह दिन से प्रदर्शित नहीं हो रही है। रविवार को एफआईआर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी मच गई।
यह है मामला
सीजेएम कोर्ट में कोल्हुई थानाक्षेत्र के बड़हरा शिवनाथ गांव निवासी सूर्य प्रकाश चौधरी ने प्रकीर्णवाद दाखिल किया था। जिसके अनुसार स्वयं सहायता समूह के धन को गबन को लेकर मारपीट हुई थी। वादी सूर्यप्रकाश चौधरी का कहना है कि उसकी पत्नी सीमा आदि शक्ति महिला स्वंय सहायता समूह की सदस्य है। गांव के मोहित शर्मा पुत्र गंगाधर की पत्नी शीला देवी उस समूह की अध्यक्ष हैं। सूर्यप्रकाश का आरोप है कि स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष शीला देवी अपने पति मोहित शर्मा के साथ षडयंत्र कर समूह का 15 हजार रुपया गबन कर चुकी हैं। सदस्य होने की वजह से उसकी पत्नी सीमा ने समूह के लेखा-जोखा की मांग की। इस पर मोहित शर्मा व शीला देवी अक्रोशित हो गए। 06 अप्रैल को 9बजे सुबह में समूह के सदस्य कालिन्दी देवी के घर के सामने भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। जान से मारने की धमकी भी दी। सूर्य प्रकाश का आरोप है कि इस मामले में कोल्हुई थाना में शिकायत की गई तो उसे मारपीट कर थाने से भगा दिया। दूसरे पक्ष की तहरीर पर कोल्हुई पुलिस केस दर्ज की। वादी के प्रार्थना पत्र पर सुसंगत कार्रवाई नहीं हुई।
थानाध्यक्ष समेत इन आरोपितों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
कोर्ट के आदेश पर कोल्हुई थाना में एसओ महेन्द्र यादव के अलावा अन्य आरोपित मोहित शर्मा पुत्र गंगाधर, शीला देवी पत्नी मोहित शर्मा सूर्यनाथ यादव पुत्र प्रमोद यादव, गिरिश चन्द यादव पुत्र जयश्री, रामानन्द व धीरेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द, प्रमोद यादव पुत्र मुरलीधर, श्यामबिहारी पुत्र प्रेमचन्द, रोहित व सोहित पुत्र गंगाधर, विजय शर्मा व संजय शर्मा पुत्र सोहित, अमरेश पुत्र मोहित निवासी बड़हरा शिवनाथ थाना कोल्हुई के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 113/2023 धारा 120 बी, 406, 352, 325, 452, 323, 307, 395, 504, 506, 354 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ है।
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